जिला कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा 20 जून को इंदौर जिले के पिकनिक स्पॉट को लेकर जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश में कहीं नहीं कहा गया है कि पिकनिक स्पॉट पर जाना प्रतिबंधित है। बल्कि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इंदौर जिले की महू तहसील सहित अन्य पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षात्मक रूप से जहां व्यवस्थाएं विकसित नहीं है तथा सुरक्षात्मक रूप से व्यवस्थाएं जैसे सुरक्षाकर्मी आदि भी वहां उपस्थित नहीं रहते हैं इन परिस्थितियों में पर्यटकों को प्रतिबंधित व एकांत क्षेत्र में जाने से रोका गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी पिकनिक स्पॉट पर जाने को लेकर किसी तरह का प्रतिंबंध नहीं है। तिंछा फॉल, चोरल फॉल, चोरेल डेम, शीतला माता फॉल, कजलीगढ़ मेहंदी कुंड, जामनिया कुंड, मोहाड़ी फॉल, रतबी वॉटरफॉल, लोहिया कुंड, जूनापानी, मेहंदी कुंड, जोगी भड़क, हत्यारी खो आदि पर्यटक स्थलों पर ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र और एकांत क्षेत्र में जाने पर रोक लगाई गई है जहां जन सामान्य के लिए खतरा हो सकता है। एक बार कलेक्टर का आदेश जरूर पढ़ें
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