फाइल डीईओ कार्यालय अग्रेषित करने के एवज में मांगी जा रही थी रिश्वत
इंदौर। लोकायुक्त ने शासकीय उत्कृष्ट बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांवेर की प्राचार्य को 2 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। आशीष पिता शिवप्रसाद मारू की 13 अक्टूबर 2021 में शासकीय सांदीपनी मॉडल स्कूल कछालिया सांवेर जिला इंदौर में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग-1 के पद पर नियुक्ति हुई थी। आशीष मारू की परिवीक्षा अवधि 13 अक्टूबर 2024 को पूर्ण हो चुकी थी। परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने से आवेदक की स्थाई नियुक्ति के लिए फाइल संकुल प्राचार्य के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय इंदौर भेजी जाना है।
आवेदक की शिक्षण संस्था द्वारा 27 जनवरी 2025 को फाइल संकुल प्राचार्य मनीषा पहाड़िया शासकीय उत्कृष्ट बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांवेर जिला इंदौर के पास भेज दी गई थी। संकुल प्राचार्य पहाड़िया द्वारा आवेदक और आवेदक के साथी शिक्षक महेश गोयल की फाइल को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय इंदौर अग्रेषित करने के एवज में 2 हजार रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई थी।
सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर बुधवार को ट्रेप दल का गठन कर आरोपिया को आवेदक से 2 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। आरोपिया के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा-7. के अंतर्गत कार्रवाई की गई। निरीक्षक रेनू अग्रवाल, सहायक उपनिरीक्षक रहीम खान, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक चन्द्रमोहन बिष्ट, आरक्षक कमलेश परिहार, महिला आरक्षक कंचन राजपूत, महिला आरक्षक गोपाल कंवर, चालक शेरसिंह ट्रेप दल में शामिल थे।
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