पटवारी को 3 वर्ष कारावास, 25 हजार अर्थदंड

पटवारी को 3 वर्ष कारावास, 25 हजार अर्थदंड


इंदौर। विशेष न्यायालय खंडवा ने 10 अक्टूबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए 4 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले आरोपी पटवारी को धारा 7क के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास एवं 25 हजार रुपए से दंडित किया है। केन्द्रीय विद्यालय महू जिला इंदौर से सेवानिवृत्त शिक्षक‌ मांगीलाल प्यासे की पैतृक कृषि भूमि का बटवारा, नामांतरण कराने एवं पावती बनाने के एवज में राजेश धात्रक, पटवारी हल्का नम्बर 32/40, छैगांवमाखन, जिला खण्डवा ने 4 हजार रुपए रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की गई थी। 

सत्यापन उपरांत शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी पटवारी को 21 जनवरी 2020 को आवेदक से 4 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकडा था। विशेष न्यायालय खण्डवा में 3 नवंबर 2022 को आरोपी पटवारी धात्रक के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। विशेष न्यायालय ने 10 अक्टूबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी पटवारी को धारा 7क के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास एवं 25 हजार रुपए से दंडित किया है।

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