बिना अनुमति के निर्माण मामले की सुनवाई 7 को


इन्दौर सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के निर्माण के एक मामले में  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के आदेश के पालन में कलेक्टर  शिवम वर्मा द्वारा सुनवाई निर्धारित की गई है। डब्ल्यू.पी. क्रमांक 17126/2024 मनोज विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09 जुलाई 2024 के परिप्रेक्ष्य में यह सुनवाई की जा रही है। यह सुनवाई 7 मई को अपराह्न 3:30 बजे कलेक्टर न्यायालय, कक्ष क्रमांक 101, इन्दौर में की जाएगी। संबंधित पक्षों से निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अपील की गई है।

बताया जाता है कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) अधिनियम, 2001 के तहत कस्बा इन्दौर स्थित इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 44 के पार्किंग स्थल पर निर्मित धार्मिक स्थल (मोरी वाले बाबा की दरगाह, मस्जिद एवं दुकानों) के बिना अनुमति निर्माण के संबंध में प्रकरण की सुनवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि यदि किसी संस्था या व्यक्ति को उक्त प्रकरण में कोई आपत्ति या पक्ष प्रस्तुत करना हो, तो वे स्वयं या अपने अधिवक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। 

प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मुंबई में धर्म विशेष के लोगों द्वारा मस्जिद के नाम पर सरकारी जमीन पर अनाधिकृत निर्माण कर लिया गया था प्रशासन के निर्देश पर उसे अवैध निर्माण को जमीन डोज किया गया इसी तरह अब दूसरी कार्रवाई करते हुए प्रशासन सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और दुकानें तोड़ने की तैयारी में जुट गया है

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